private schools: मध्यप्रदेश शासन और शिक्षा विभाग ने इस साल निजी स्कूलों के संचालन के लिए सख्त नियम और मापदंड तय किए हैं। विभाग ने इन स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
private schools: मध्यप्रदेश शासन और शिक्षा विभाग ने इस साल निजी स्कूलों के संचालन के लिए सख्त नियम और मापदंड तय किए हैं। इन नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तय समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
राजगढ़ के सारंगपुर ब्लॉक में वर्तमान में 180 से अधिक निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के किनारे स्थित हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इन सभी स्कूलों की गहन जांच की जा रही है। यह जिम्मेदारी बीआरसीसी (ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर) को सौंपी गई है, जिनकी टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। बीआरसीसी बीएल बर्मा के अनुसार, 'अब तक लगभग 87 प्रतिशत स्कूलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 20 विद्यालयों की जांच अभी शेष है। जो स्कूल शासन द्वारा तय मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।'
शासन ने निजी विद्यालयों के लिए कई अनिवार्य मापदंड तय किए हैं, जिनका पालन करना सभी स्कूलों के लिए आवश्यक होगा—
शिक्षा विभाग की इस सख्ती के बाद स्कूल संचालकों में हलचल मच गई है। कई स्कूलों ने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं, जबकि कुछ अब भी प्रक्रिया पूरी करने में देरी कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यालय 31 मार्च तक नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।