scriptGanesh Chaturthi 2022: इस गणेश चतुर्थी पुलिस होगी सख्त, 10 बजे के बाद बजाया DJ तो हो सकता है जेल | This Ganesh Chaturthi police will be strict, DJ banned after 10 pm | Patrika News
रायपुर

Ganesh Chaturthi 2022: इस गणेश चतुर्थी पुलिस होगी सख्त, 10 बजे के बाद बजाया DJ तो हो सकता है जेल

इस गणेश चतुर्थी रायपुर पुलिस द्वारा नए निर्देश जारी किये गए हैं। तेज आवाज में बजाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। जेल भी भेजा जाएगा। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।

रायपुरAug 31, 2022 / 10:36 am

Abhinav Murthy

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रायपुर। पुलिस प्रशासन द्वारा गणेश उत्सव के लिए नए निर्देश जारी किया है। तेज आवाज में बजाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। जेल भी भेजा जाएगा। राजधानी रायपुर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे-धुमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिन में भी इनकी आवाज 65 डेसीबल से ज्यादा नहीं होगी। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति नहीं होने पर आयोजनकर्ता और ऑपरेटर दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। इसकी निगरानी पुलिस, प्रशासन के साथ पर्यावरण का अमला करेंगा। गणेश उत्सव के मद्देनजर मंगलवार शाम डीजे, धुमाल के संचालकों की बैठक बुलाई की थी। इसमें शहर के 80 से ज्यादा डीजे, धुमाल संचालक और उससे जुड़े लोग शामिल हुए है। पुलिस ने बताया कि हाई कोर्ट ने डीजे, धुमाल को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। रात 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल बजाने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। इसलिए मापदंड तय किया गया है। प्रशासन से अनुमति लेना भी जरुरी है।

भीड़ बढ़ने पर वन-वे और DJ की तीव्रता जांचेगी प्रशासन
ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मंगलवार को शहर का निरीक्षण किया। ऐसे सड़कों को चिन्हित किया गया जहां पंडाल बनाया गया है। उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गणेश स्थापना के बाद जिन सड़कों पर भीड़ ज्यादा रहेगी और ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। उस रोड को वन-वे किया जाएगा। ताकि ट्रैफिक जाम न हो। ऐसे सड़कों पर बुधवार से पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। वे रात में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे। एंट्री एंटी के समय को रात 12 बजे के बाद करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आवासीय इलाकों में 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज में डीजे-धुमाल नहीं बजाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 और व्यवसायिक क्षेत्र में 65 डेसीबल से ज्यादा आवाज में नहीं बजा सकते हैं। प्रशासन ने अस्पताल, स्कूल, मंदिर को शांति क्षेत्र या साइलेंट जोन घोषित किया है। इनके आसपास पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखा गया है। मालवाहक में कोई भी बॉक्स बांधकर नहीं चलेंगे।

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