ऐसे पट्टाधारी अपनी जमीन को फ्री होल्ड कराकर जमीन का मालिकाना हक ले सकते है। इससे वे इस जमीन के बदले बैंक से लोन ले सकेगें, जमीन का हस्तांतरण तथा खरीदी-बिक्री भी कर सकेगें, साथ ही 30 सालों में होने वाले नवीनीकरण की प्रक्रिया से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सरकारी गाईड लाइन दर की 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।
कलेक्टर ने यह भी बताया कि 7500 वर्गफीट से कम आकार वाली अतिक्रमण वाली शासकीय भूमि का नियमितिकरण भी किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे अतिक्रमणकारियों को इस भूमि के नियमितीकरण के लिए नोटिस देने के निर्देश दिए, जिससे वे राज्य शासन की इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्हें सरकारी गाईड लाईन का 150 प्रतिशत राशि देनी होगी।
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