इसका संचालन करने वाले वाहन का मूल्यांकन कर उसकी कीमत के साथ ही प्रमाण पत्र भी देंगे। इसे नई वाहन की खरीदी करते समय पेश करने पर (CG News) खरीदार को अधिकतम 25 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
नियम और शर्तोंका निर्धारण परिवहन विभाग के अधिकारी अधिकृत स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए नियम और शर्तो का निर्धारण करने में जुटे हुए है। इसके तय होते ही निर्धारित शर्तो को पूरा करने वालों को इसे खोलने की अनुमति दी जाएगी।
वह वाहन का स्क्रैप करने के साथ ही उसका इंजन, चेचिस नंबर, वाहन मालिक का नाम-पता और वाहन की क्षमता और अन्य दस्तावेजों की जांच (transport Department) कर इसका रेकॉर्ड भी रखेंगे। ताकि चोरी की वाहन खपाने और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सकें। बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के बाद राजपत्र में 19 जून को इसका प्रकाशन किया गया है।
प्रदेश के सभी जिलों में स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। यहां वाहन मालिक स्वेच्छा से वाहन का स्क्रैप करा सकेंगे। सभी जिले के परिवहन अधिकारियों (R.T.O. OFFICE) और स्क्रैप सेंटर चलाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है।
-एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग