पैसेंजर को ई-रेल टिकट का रिफंड अब मिलेगा विंडो से
ट्रेन का चार्ट बनने के बाद ई-टिकट खरीदने वाला कोई पैसेंजर अपना टिकट कैंसल कराता है तो पैसेंजर को अब रिफंड लेने के लिए रेलवे के टिकट काउंटर पर हाजिर होना होगा।
रायपुर. रेलवे अब यह नियम बनाने जा रहा है कि अगर ट्रेन का चार्ट बनने के बाद ई-टिकट खरीदने वाला कोई पैसेंजर अपना टिकट कैंसल कराता है तो उसके टिकट का पैसा ऑटोमैटिक बैंक में वापस नहीं जाएगा। उसे रिफंड लेने के लिए रेलवे के टिकट काउंटर पर हाजिर होना होगा।
रेलवे सूत्रों का कहना है कि अभी तक चार्ट बनने के बाद या फि र ट्रेन छूटने के दो घंटे के अंदर अगर कोई अपना टिकट कैंसल कराता था, तो वह ऑनलाइन टीडीआर भर सकता था जिससे उसका पैसा वापस आ जाता था लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद एेसा नहीं होगा। साथ ही काउंटर पर रिफंड के लिए जाने पर उसका आईडी भी मांगा जा सकता है।
ई-टिकट के रिफंड नियमों में बदलाव
रेलवे का कहना है कि यह सही है कि इस नियम से कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम होगी। इंटरनेट टिकटिंग के लिए लॉगिन नियमों में बदलाव करके रेल टिकट दलालों पर नकेल कसने के बाद अब रेलवे रिफं ड नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। इस बदलाव की वजह रेल टिकट धंधे के दलालों पर नकेल कसना तो है ही साथ ही रेल टिकटों के रिफं ड में होने वाले फ्रॉड को रोकना भी है।
और भी बनेंगे नियम
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रिजर्वेशन की अवधि 60 से 120 दिन करने का सीधे तौर पर यह फायदा होगा कि दलाल इतनी लंबी अवधि का टिकट बुक कराने से बचेंगे। रेलवे का तर्क है कि एक तो 120 दिन के लिए अपना पैसा फंसाकर और लॉगिन में इतनी लंबी कवायद से टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों पर लगाम लगेगी।
रिफंड सीधे काउंटर पर
रेलवे एसी व्यवस्था लाने का विचार कर रही है। जिसमें चार्ट बनने के बाद ई-टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड अकाउंट में न आकर सीधे काउंटर पर मिलेगा। जिसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध होगी।
संतोष कुमार, सीनियर पीआरओ बिलासपुर रेलवे जोन
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