– निगम मंडल के अध्यक्ष भी अपनी गाड़ी उपयोग कर रहे थे।
– अधिकांश जनप्रतिनिधियों पास सरकारी निज सहायक थे।
– आचार संहिता लगने के बाद निज सहायकों ने साथ छोड़ दिया।
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यह करना होगा उम्मीदवारों को – राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार कोर्ई सभा कर रहा है तो उसे 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बड़ी सभा व नुक्कड़ सभा दोनों ही यह नियम लागू रहेगा।– यदि कोई जुलूस निकाल रहे हैं तो उसके मार्ग की जानकारी पुलिस देने के साथ-साथ अनुमति भी लेनी होगी। बिना बाधा के जुलूस निकालना पड़ेगा।
– संपत्ति विरुपण का कानून लागू हो गया है। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति की दीवार पर कुछ नहीं लिख सकते हैं।
– किसी भी दूसरे राजनैतिक दल की सभा व जुलूस को प्रभावित नहीं कर सकता है।
– जहां पर दूसरा दल सभा कर रहा है, वहां उम्मीदवार जुलूस नहीं निकालेगा।
– दूसरे दलों के पोस्टर व बैनरों को नष्ट व विरुपित नहीं करेंगे।
– लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। रात दस बजे के बाद जुलूस जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।