यह भी पढ़ें: बोर्ड परीक्षा को लेकर हुए बड़े बदलाव: कोरोना संक्रमण के बीच ऐसे होंगे एग्जाम, गाइडलाइन जारी एडीएम एनआर साहू ने कहा कि जिला में धारा 144 लागू है। आदेश के तहत विवाह और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल के संचालकों से कहा कि कोरोना संक्रमण का रोकथाम, नियंत्रण और बचाव करना सभी के लिए अनिवार्य है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संचालक यह ध्यान रखें कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक व्यक्ति के साथ-साथ डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए।
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शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर ही इस महामारी का रोका जा सकता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क का उपयोग अनिवार्यत: किया जाना है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना या सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार लिखित में अनुमति प्राप्त करना होगा।