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अनलॉक होते ही मॉल खुल जाएंगे। सरकार ने जिलों में संक्रमण के हालात को देखते हुए कलेक्टर को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे रखी है। निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा। बाजार 6 बजे बंद करना ही होगा। प्रदेश में धारा 144 लागू रहोगी।इस प्रकार मिलेगी राहत
– सभी बाजार, दुकानें, शोरूम और मॉल किसी में रोस्टरिंग सिस्टम लागू नहीं होगा। अन्य किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहेंगे। मगर, इन्हें 6 बजे बंद करना होगा।
– होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। अगर, होटल में रहने वालों के लिए इसकी अनुमति होगी। होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे।
– सिनेमा हाल और थिएटर बंद रहेंगे।
– होटल को शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी, मगर शर्तों के साथ जो अभी भी लागू हैं।
– किसी भी प्रकार के आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
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अनलॉक होने के 3 बड़े कारण- पहला, जिलों की संक्रमण दर 8 प्रतिशत से कम हो रह गई है। दूसरा, रिकवरी रेट 92 प्रतिशत से ऊपर जा पहुंचा है। तीसरा, मौत के आंकड़े 100 से कम रह गए हैं।जिलों में मौतों का आंकड़ा अब इकाई में सिमटा
प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से नियंत्रण में आ रहा है। इसका प्रमाण है, सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट। जिसके मुताबिक बीते 24 घंटे में किस भी जिले में मौत का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचा। हालांकि कुल 60 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा।
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हर जिले में 5000 से कम एक्टिव मरीज
प्रदेश के सभी जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5000 से कम रह गई है। सर्वाधिक 4960 एक्टिव मरीज रायगढ़ जिले में है, जबकि सबसे कम 266 मरीज नारायणपुर में।प्रदेश की स्थिति-
कुल संक्रमित- 953209
एक्टिव- 60938
डिस्चार्ज- 879625
मौतें- 12646
टेस्ट- 74,584
छत्तीसगढ़- 4209- 949000
किसकों कितना टीका लगा- कुल टीके लगे- 13705
अंत्योदय 737, बीपीएल 4039, एपीएल 8013, फ्रंट लाइन 916