इनकों मिलेगी छूट
– फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस की डोर-टू-डोर डिलिवरी की अनुमति।
– पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, रसोई गैस एजेंसी, हॉस्पिटल एवं पशुओं के आहार केंद्रों को
– सरकारी राशन दुकानों को।
– बैंक खोलने की अनुमति, लेकिन सिर्फ बैंक के अधिकारी-कर्मचारी बैंकिंग सेवा से संबंधित कार्यों को करेंगे। पब्लिक डिलिंग की अनुमति नहीं होगी।