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रायपुर

5 पशु तस्कर गिरफ्तार, 5 लाख रुपए के 62 मवेशी बरामद

साइबर सेल व चौकी लवन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को 5 पशु तस्कर धरे गए हैं। पुलिस ने कंटेनर वाहन में मवेशी तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पशु तस्करों से 5 लाख रुपयों के 62 मवेशियों को बरामद किया गया है।

रायपुरApr 01, 2022 / 04:27 pm

Gulal Verma

5 पशु तस्कर गिरफ्तार, 5 लाख रुपए के 62 मवेशी बरामद

5 पशु तस्कर गिरफ्तार, 5 लाख रुपए के 62 मवेशी बरामद

बलौदाबाजार। साइबर सेल व चौकी लवन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को 5 पशु तस्कर धरे गए हैं। पुलिस ने कंटेनर वाहन में मवेशी तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पशु तस्करों से 5 लाख रुपयों के 62 मवेशियों को बरामद किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लवन क्षेत्र में अवैध रूप से पशुओं के तस्करी के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के आदेश पर चौकी लवन प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल व साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा के नेतृत्व में लवन क्षेत्र के ग्राम परसाडीह खार खेत के पास कंटेनर वाहन क्रमांक एच. आर. 55 पी 6645 में रोककर जांच की गई। पशुओं का तस्करी कर बुचडख़ाना के लिए भरकर ले जाते हुए 62 मवेशियों को बरामद किया गया है। मामले में कुल पांच आरोपियों तरसेम लाल भगत उर्फ राजू पिता जनक राज (38)ग्राम कोरे पुनु जिला कठुआ जम्मू कश्मीर, राजकुमार घृतलहरे पिता बाजीराम (32) ग्राम परसाडीह चौकी लवन, जोगेश कुमार घृतलहरे उर्फ जोगी पिता उदयराम (19) ग्राम परसाडीह, प्रेमूलाल सायतोड़े पिता मनहरण (40) ग्राम परसाडीह तथा विवेक तिवारी पिता कौशल प्रसाद (42) निवासी रायपुर को धारा 4, 6,10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम धारा 11.1 घ ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल में निरुद्ध किया गया है। साथ ही पशुओं को गोशाला में सुरक्षित रखवाया गया है। प्रकरण में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामले में विवेचना जारी है।
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जिले में कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई
23 प्रकरणों में 3 हजार 650 रुपए का लगाया गया जुर्माना
बलौदा बाजार। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैंड, जिला अस्पताल के चारों तरफ के तंबाकू विक्रय केंद्रों व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम. पी. महिश्वर ने बताया कि उक्त कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई है। कार्रवाई के दौरान दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर कोटपा एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत कुल 23 चालान में 3 हजार 650 रुपए की राशि का जुर्माना किया गया।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमाार प्रेमी ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान,समस्त निजी व सरकारी कार्यालयों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना भी दंडनीय अपराध है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा पुलिस विभाग के परस्पर समन्वय से की गई। इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक रामब्रजेश प्रजापति, स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. विनोद पटेल व पुलिस विभाग के स्टाफ भी उपस्थित थे।

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