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रायपुर

अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल करने लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट का निर्देश

लिहाजा 5 से 7 दिसम्बर को होने वाले साक्षात्कार में शामिंल नहीं हो सकते।

रायपुरDec 09, 2018 / 02:33 pm

चंदू निर्मलकर

cg news

अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल करने लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट का निर्देश

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ वन सेवा की परीक्षा 2017 में विकास कुमार दुबे ने आनलाइन आवेदन किया था और मार्च 2018 में लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा में सफलता अर्जित करने के बाद 4 दिसम्बर को दस्तावेजों का सत्यापन के लिए बुलाया गया, सत्यापन के दौरान बताया गया कि शैक्षिक अहर्ता में बी-फार्मेसी की स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र तकनीकी शाखा के अंतर्गत नहीं आती। लिहाजा 5 से 7 दिसम्बर को होने वाले साक्षात्कार में शामिंल नहीं हो सकते। इससे क्षुब्ध होकर दुबे ने अधिवक्ता मतीन सि²िकी और नरेंद्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कमलेश कुमार साहू एवं अन्य याचिकाकर्ताओं के इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा तलब किए गए जवाब में राज्य शासन ने स्पष्ट किया था कि बी-फार्मेसी की डिग्री एक तकनीकी स्नातक डिग्री है। साथ ही ये भी कहा गया कि फार्मेसी एक तकनीकी पाठ्यक्रम है, लिहाजा याचिकाकर्ता सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के दोनों पदों पर नियुक्ति व साक्षात्कार का पात्र है।
जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने 7 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को तत्काल फोन पर निर्देश प्रसारित करवाने का आदेश देते हुए कहा आज ही सेकेंड हाफ में याचिकाकर्ता के साक्षात्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही याचिकाकर्ता विकास कुमार दुबे से संबंधित किसी भी प्रकार के अंतिम आदेश पर रोक लगाते हुए वन क्षेत्रपाल अथवा सहायक वन संरक्षक का एक पद रिक्त रखे जाने को कहा है। मामले की आगामी सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

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