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स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने माहभर पहले तंबाकू पर बन लगाया है। लोगों को जागरूक करने के लिए अस्पताल गेट, ओपीडी व वार्डों की ओर बैनर व पोस्टर भी लगाया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की गेट पर जांच की जा रही है। ये जांच गेट के अलावा गैलरी पर भी की जा रही है। ओपीडी व वार्डों में अटेंडेंट की जेब में बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू की जांच भी की जा रही है। ये उत्पाद मिलने पर जब्त कर जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माने के लिए गार्डों को रसीद दी गई है। कई लोग जुर्माना न लगाने व भविष्य में इसका उपयोग नहीं करने की बात भी करते दिख जाते हैं।
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स्कूल व अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध
प्रदेश में कोटपा एक्ट लागू है। इसके तहत स्कूल व अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू या इससे बने उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। हालांकि राजधानी के कई स्कूलों व अस्पताल के बाहर पान ठेलों में तंबाकू व गुटखा बेचना आम बात है। स्वास्थ्य विभाग भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य व ड्रग विभाग पर है, पर इसके अफसर यदा कदा ही फील्ड में नजर आते हैं। इसके कारण भी तंबाकू व इससे बने उत्पादों को बेचने पर रोक नहीं लग पा रही है।