scriptतंबाकू खाने पर 50 हजार से ज्यादा का जुर्माना, आंबेडकर अस्पताल में लगा इन चीजों पर बैन… | Fine of more than Rs 50 thousand for consuming tobacco | Patrika News
रायपुर

तंबाकू खाने पर 50 हजार से ज्यादा का जुर्माना, आंबेडकर अस्पताल में लगा इन चीजों पर बैन…

Ambedkar Hospital : आंबेडकर अस्पताल में तंबाकू व इससे बने उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है।

रायपुरDec 02, 2023 / 08:09 am

Kanakdurga jha

तंबाकू खाने पर 50 हजार से ज्यादा का जुर्माना, आंबेडकर अस्पताल में लगा इन चीजों पर बैन...

तंबाकू खाने पर 50 हजार से ज्यादा का जुर्माना, आंबेडकर अस्पताल में लगा इन चीजों पर बैन…

रायपुर। Ambedkar Hospital : आंबेडकर अस्पताल में तंबाकू व इससे बने उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। तंबाकू खाते मिलने व पाए जाने पर 50 रुपए जुर्माना भी लगा रहे हैं। पिछले एक माह में 1000 मरीज व उनके परिजनों से 50 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। हालांकि प्रबंधन के निशाने पर केवल मरीज व उनके अटेंडेंट हैं। स्टाफ की जांच नहीं हो रही है। प्रबंधन का दावा है कि सभी स्टाफ को तंबाकू व इससे बने उत्पादों का उपयोग नहीं करने को कहा गया है।
यह भी पढ़ें

बेखौफ बिक रही अवैध शराब… विरोध करने पर दुकानदारों ने कर दी पिटाई, FIR दर्ज



स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने माहभर पहले तंबाकू पर बन लगाया है। लोगों को जागरूक करने के लिए अस्पताल गेट, ओपीडी व वार्डों की ओर बैनर व पोस्टर भी लगाया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की गेट पर जांच की जा रही है। ये जांच गेट के अलावा गैलरी पर भी की जा रही है। ओपीडी व वार्डों में अटेंडेंट की जेब में बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू की जांच भी की जा रही है। ये उत्पाद मिलने पर जब्त कर जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माने के लिए गार्डों को रसीद दी गई है। कई लोग जुर्माना न लगाने व भविष्य में इसका उपयोग नहीं करने की बात भी करते दिख जाते हैं।
हालांकि गार्ड ऐसे लोगों पर कोई रहम नहीं करते। साथ ही उन्हें चेतावनी जरूर देते हैं कि आगे फिर तंबाकू मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एसबीएस नेताम का कहना है कि उन्होंने सभी एचओडी को भी तंबाकू के बैन के बारे में जानकारी दी है। कोई नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ के तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना तो लगाया जाएगा, चेतावनी भी दी जाएगी।
यह भी पढ़ें

राजधानी नहीं गड्ढों का शहर बना रायपुर, दो दिन की बारिश में खुली सड़क डामरीकरण की पोल, फिर से उबड़-खाबड़…



स्कूल व अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध
प्रदेश में कोटपा एक्ट लागू है। इसके तहत स्कूल व अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू या इससे बने उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। हालांकि राजधानी के कई स्कूलों व अस्पताल के बाहर पान ठेलों में तंबाकू व गुटखा बेचना आम बात है। स्वास्थ्य विभाग भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य व ड्रग विभाग पर है, पर इसके अफसर यदा कदा ही फील्ड में नजर आते हैं। इसके कारण भी तंबाकू व इससे बने उत्पादों को बेचने पर रोक नहीं लग पा रही है।
तंबाकू से होता है मुंह व गले का कैंसर, रहें अलर्ट

तंबाकू के सेवन से कई प्रकार के कैंसर की संभावना बनी रहती है। इसमें प्रमुख रूप से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, लिवर का कैंसर और गले का कैंसर शामिल है। यही नहीं इसके साथ ही कई क्रोनिक बीमारियां भी हो जाती हैं। आंबेडकर में चेस्ट विभाग के एचओडी डॉ. आरके पंडा व कैंसर विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रदीप चंद्राकर के अनुसार धूम्रपान से कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़े के रोग, डायबिटीज और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) होता है। इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी शामिल हैं। धूम्रपान से तपेदिक, कुछ नेत्र रोगों और रुमेटाइड गठिया सहित प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

Hindi News/ Raipur / तंबाकू खाने पर 50 हजार से ज्यादा का जुर्माना, आंबेडकर अस्पताल में लगा इन चीजों पर बैन…

ट्रेंडिंग वीडियो