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CG News: बीमा के बाद भी कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, अब फोरम ने दिए 15 लाख देने के आदेश

CG News: वाहन मालिक को बीमा कंपनी 13 लाख 44925 रुपए 6 फीसदी ब्याज सहित 21 नवंबर 2022 से भुगतान दिए जाने तक अदा करे। साथ ही वाहन मालिक को दावा क्लेम नहीं देने पर मानसिक कष्ट का 1 लाख और वाद व्यय का 5000 रुपए देने का फैसला सुनाया।

रायपुरJan 15, 2025 / 11:54 am

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CG News: वाहन का बीमा होने के बाद भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम की राशि का भुगतान नहीं किया। जिला फोरम ने 2 साल पुराने प्रकरण की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 6 फीसदी ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। साथ ही 45 दिन के भीतर इसका भुगतान करने कहा है। वाहन मालिक के परिवाद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री ने इसका फैसला सुनाया। अधिवक्तता राजेश भावनानी ने बताया कि कुहारी (पाटन) निवासी आनंद प्रताप सिंह ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपने मालवाहक वाहन का बीमा कराया।
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साथ ही 2 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2022 तक की अवधि का 56960 रुपए का प्रीमियम जमा किया। इसमें किसी भी तरह का हादसा होने पर आईडीवी मूल्य 24 लाख 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया था। बीमा अवधि में 20 जून 2022 को वाहन कोरबा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस थाना और बीमा कंपनी को सूचना दी गई। घटनास्थल पर सर्वेयर द्वारा निरीक्षण करने के बाद वाहन को रिपेयरिंग के लिए वाहन को कंपनी के दुर्ग स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर में लाया गया। जहां कंपनी ने 25 जून 2022 को वाहन बनाने पर 46 लाख 97840 रुपए संभावित खर्च का ब्यौरा दिया।
वाहन मालिक ने क्लेम के लिए दस्तावेजी साक्ष्य सहित कंपनी में आवेदन जमा किया।

मानसिक कष्ट सहित क्लेम का भुगतान

जिला फोरम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीमा कंपनी द्वारा सेवा में निनता बरतने पर नाराजगी जताई। साथ ही आदेश दिया कि वाहन मालिक को बीमा कंपनी 13 लाख 44925 रुपए 6 फीसदी ब्याज सहित 21 नवंबर 2022 से भुगतान दिए जाने तक अदा करे। साथ ही वाहन मालिक को दावा क्लेम नहीं देने पर मानसिक कष्ट का 1 लाख और वाद व्यय का 5000 रुपए देने का फैसला सुनाया।
बीमा कंपनी ने सर्वेयर द्वारा 13 लाख 44925 मरमत के संभावित खर्च का हवाला दिया। साथ सर्वेयर की रिपोर्ट का हवाला दिया। वहीं वाहन मालिक ने बीमा कंपनी को बताया कि वाहन का आईडीवी मूल्य 24 लाख 30000 रुपए है। जबकि सर्विस सेंटर के द्वारा 46 लाख 97840 रुपए रिपेयरिंग का खर्चा बताया जा रहा है। इस वजह से वाहन को टोटल लॉस की श्रेणी में मानकर 24 लाख 30000 रुपए देने का अनुरोध किया। लेकिन, बीमा कंपनी ने इंकार कर दिया। फोरम में अपील करने पर वाहन मालिक और बीमा कंपनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने कहा।

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