रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णत: प्रतिबंधित है। उम्मीदवार 19 दिसम्बर को रात 10 बजे से रात 12 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग के बिना प्रचार कर सकेंगे। मतदान के एक दिन पूर्व 20 दिसंबर को और मतदान दिवस 21 दिसम्बर को सार्वजनिक प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
प्रचार समाप्ति की यह समय सीमा 21 दिसंबर को मतदान वाले सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रचार अवधि की समाप्ति के संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्वाचन नियमानुसार मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभाओं की मनाही है।
आयोग द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिसको या जिनको कि उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाए या उक्त दिनांक या दिनांकों के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा।