मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिक 5 अगस्त की सुबह अपने घर से स्कूल जाने निकली थी। शाम 4.30 बजे तक वह नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन शुरू की, तो पीडि़ता और उसका आरोपी जीजा दोनों चंपारण के जंगल में मिले। इसके बाद जब परिजनों ने पीडि़ता से पूछा तो उसने बताया कि जीजा ने स्कूल जाते समय रास्ते में उसे चंपारण घुमाने की बात कहकर बाइक में बिठाया। चंपारण जंगल ले गया। यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिर परिजन पीडि़ता को लेकर गोबरा नवापारा थाने पहुंचे।
आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137 (2), 87, 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय पेश किया गया।