CG News: इसकी औपचारिकता पूरी होने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी। साथ ही किसी भी तरह की त्रुटि नहीं मिलने पर डीएल बनाया जाएगा। बता दें कि
ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने वालों के लिए परिवहन सुविधा केंद्रों को इसके लिए अधिकृत किया गया है।
CG News: ऐसे कर सकते हैं आवेदन
डीएल का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदनकर्ता को www.parivahan.cg.com या फिर cg transport में जाकर क्लिक करना होगा। इसके खुलने के बाद जिले का चयन कर नवीनीकरण वाले कालम में जाना पडे़गा। इसके बाद डीएल का डिटेल, आधार कॉर्ड और डाक्टर के
मेडिकल प्रमाणपत्र को अपलोड करना होगा। साथ ही 450 रुपए शुल्क ऑनलाइन पेटीएम, गूगल-पे और फोन-पे से राशि जमा करना पडे़गा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद फार्म को सबमिट करने पर यह आटो मोड में परिवहन विभाग की साइट में सबमिट हो जाएगा।
बदलाव करने के लिए लगेगा अतिरिक्त शुल्क
डीएल में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर और बदलाव करने पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद
आरटीओ दफ्तर में जाकर दस्तावेजी साक्ष्य जमा करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। इसके आधार पर नए डीएल में बदलाव किया जाएगा। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि नई व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है।