scriptCG CBI Limit: सरकार ने तय की CBI की लिमिट, राज्य कैडर पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की अनुमति जरुरी | CG CBI Limit: Government fixed the limit of CBI, permission of the | Patrika News
रायपुर

CG CBI Limit: सरकार ने तय की CBI की लिमिट, राज्य कैडर पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की अनुमति जरुरी

CG CBI Limit: रायपुर में सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद अनुमति मिलने पर ब्यूरो के अधिकारी जांच कर सकेंगे।

रायपुरSep 24, 2024 / 11:13 am

Shradha Jaiswal

cbi
CG CBI Limit: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना सीबीआई राज्य के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकेंगी। इसके लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार की अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। इसके बाद अनुमति मिलने पर ब्यूरो के अधिकारी जांच कर सकेंगे।
CG CBI Limit: इस संबंध में राज्य सरकार ने 9 सितंबर- 24 को अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की लिमिट तय की है। इसके मुताबिक राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा।
यह भी पढ़ें

Mahadev Satta App: अब CBI के हवाले महादेव सट्टा ऐप की जांच, डिप्टी CM का बड़ा ऐलान…

CG CBI Limit: लिखित अनुमति जरूरी

सीबीआई (CBI Limit in CG ) बिना लिखित अनुमति जांच नहीं कर सकेगी। गृह विभाग के उप सचिव डीपी कौशल द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। बता दे कि इसके पहले तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल द्वारा सीबीआई पर प्रतिबंध लगाया गया था।
cbi

राज्य..

इसके चलते सीबीआई की 5 साल तक कोई भी कार्रवाई राज्य में नहीं हुई। इसके बाद राज्य में भाजपा के विष्णु देव सरकार ने सीबीआई पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। साथ ही गृह विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई। इस समय सीबीआई के पास महादेव सट्टा, बिरनपुर हिंसा और सीजीपीएससी घोटाले के जांच की जिम्मेदारी है। इसमें सीजीपीएससी (CGPSC) घोटाले में जिन अफसरों पर आरोप है। वह राज्य सेवा के अधिकारी हैं।
cbi

इस तरह की शर्त

राज्य सरकार द्वारा जारी की अधिसूचना में शर्तों के अनुसार नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई (CBI) नहीं कर सकेगी। किसी भी अपराध के मामले में राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी।

Hindi News / Raipur / CG CBI Limit: सरकार ने तय की CBI की लिमिट, राज्य कैडर पर कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की अनुमति जरुरी

ट्रेंडिंग वीडियो