CBI Investigation: सीबीआई की लिमिट तय होने पर गरमाई सियासत, बैज ने उठाए सवाल, कहा- ये सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों?
CBI Investigation: छत्तीसगढ़ में सीबीआई को जांच करने की एंट्री मिल गई है लेकिन राज्य सरकार ने एक शर्त रखी है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य में सीबीआई को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी।
CBI Investigation: छत्तीसगढ़ में सीबीआई की लिमिट तय होने पर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे पर सवाल उठाएं हैं। उन्होंने कहा, सीबीआई की एंट्री पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है।
CBI Investigation: भाजपा सरकार में सीबीआई की सीमा क्यों?
बैज ने कहा, कांग्रेस सरकार में सीबीआई बैन पर भाजपा सवाल उठाती रही। भाजपा सरकार में सीबीआई की सीमा क्यों तय हुई, इसका जवाब देना चाहिए। बता दें कि राज्य सरकार ने 9 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। CBI Investigation इसके मुताबिक, अब सीबीआई राज्य सरकार के अधीन लोक सेवकों से संबंधित मामलों में लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी।
आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा गुमराह कर रही
आरक्षण के मुद्दे को लेकर बैज ने कहा, इसे लेकर भाजपा गुमराह कर रही है। भाजपा आरक्षण की हितैषी है तो राजभवन में लंबित विधेयक पर ध्यान दें। CBI Investigation छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना को लेकर बैज ने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं।
CBI की लिमिटेशन को लेकर गृह विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी गई है। CBI Investigation इसके साथ ही एक लाइन यह भी लिखा गया है कि यह सहमति इस शर्त के अधीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के तीन केस CBI के पास
CBI Investigation: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीबीआई को राज्य में एंट्री मिली थी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में तीन केसों को सीबीआई को सौंपा है। इसमें महादेव सट्टा ऐप, बिरनपुर हिंसा और छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच है।
बड़ी बात ये है कि सीजीपीएससी में जिन अधिकारियों पर आरोप लगा है वह राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ऐसे में सीबीआई को इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
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