कोरोनावायरस से लडऩे वाले 125 प्राकृतिक पदार्थों की हुई पहचान जारी आदेश के तहत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी। जिससे आवेदकों को पुन: तहसील कार्यालयों एवं लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा अनुसार जाति एवं निवास प्रमाणपत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
एपीएल कार्डधारियों के लिए नमक वितरण योजना शुरू गौरतलब है कि कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर प्रदाय किए जाते हैं। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आवेदकों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों में जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा कर निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त किए जाते हैं। अब आवेदकों को डाक द्वारा घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।