किसी कारणवश आपके ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को सफर करना पड़ रहा है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे का एक सर्कुलर भी है। इसके अनुसार आप अपनी कंफर्म रेलवे टिकट को यात्रा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसके लिए जिसके नाम से टिकट बुक है उस यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर आपको ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने लिए अनुमति दे देगा। इसके साथ ही आपको स्टेशन मास्टर को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को भी दिखाना होगा।
इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी जरूरी होती है। इसके बाद ही टिकट पर यात्री का नाम हटाकर उस व्यक्ति का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है।
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट दे सकता है। वहीं अगर किसी की शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजन करने वाले व्यक्ति को 48 घंटे पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ इसके लिए अप्लाई करना होता है।
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सबसे पहले आपको टिकट का प्रिंट आउट निकालना होगा और फिर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना होगा और फिर आप टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे।