रिचा के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी के आराेपाें में मामला दर्ज किया था। रिचा के वकील की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। रिचा दुबे के अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्र ने अदालत से कहा कि याची पर अपने मोबाइल में मऊ के निगोहा निवासी महेश का सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल किए जाने का आराेप है। इसके अलावा अन्य कोई आरोप नहीं है ना ही उसने इस फोन नंबर का उपयोग किसी अपराध में किया है। इसलिए काेई भी अपराध नहीं नहीं बनने पर भी चौबेपुर थाने के इंस्पेक्टर ने याची के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। वकील ने अदालत काे यह भी बताया कि रिचा दुबे का पूर्व का काेई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस आधार पर अदालत से रिचा दुबे काे अग्रिम जमानत मिल गई।