लॉकडाउन की वजह से न्याय के लिए परेशान भुक्तभोगियों को राहत देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 मई से लंबित पड़े मामलों की सुनवाई शुरू करेगा। मामलों के जल्द निपटारे के लिए अदालत दो शिफ्टों में मुकदमे सुनेगी। हाईकोर्ट व्यव्स्था की है कि एक शिफ्ट में सिविल मुकदमों की सुनवाई होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल केसों को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता में हुई न्यायमूर्तियों की प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय सोमवार को लिया गया है।
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि 8 मई से 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पहली शिफ्ट चलेगी वहीं, दोपहर 1.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। आपराधिक एवं सिविल मामलो की सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। नये मुकदमों का दाखिल अब ऑनलाइन के साथ-साथ मैनुअल भी कार्यालय में दाखिल हो सकेंगे। अब हर दाखिल मुकदमें की सुनवाई होगी। मुकदमों की अतिआवश्यक सुनवाई की अर्जी देने की अब जरूरत नहीं होगी।
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि यह प्रक्रिया ट्रायल के तौर पर शुरू की जा रही है। जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जिन वकीलों के मुकदमे लगे होंगे, उन्हें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए अदालतों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।