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मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल होगी, हाईकोर्ट ने लगाई सजा पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हेट स्पीच केस में सेशन कोर्ट की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब्बास की विधायकी भी बहाल हो जाएगी।

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हेट स्पीच केस की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने की। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस पर फैसले से पहले 30 जुलाई को बहस पूरी हो चुकी थी और निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

लोअर कोर्ट का फैसला था भारी

31 मई को मऊ सेशन कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी केस में उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास की विधायकी स्वतः समाप्त हो गई थी। हालांकि, अब हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।

वकील का बयान

अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद ही अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार के बेल बॉन्ड दाखिल कर दिए थे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

क्यों हुआ था केस?

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी पर आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मंच से "अफसरों से हिसाब-किताब करने" जैसी विवादित टिप्पणी की थी।

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