प्रयागराज

पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले जेल में बंद अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षा पर HC ने दिया यह निर्देश

अधिवक्ता का कहना था कि याची फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी किया है।

प्रयागराजNov 08, 2019 / 04:00 pm

Akhilesh Tripathi

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती 2018 में आवेदन करने वाले जेल में बंद रहे अभ्यर्थी का मेडिकल सीएमओ द्वारा कराने का आदेश दिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थी के जेल में होने के कारण उसका मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था। जेल से छूटने के बाद अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल कराए जाने की मांग की थी।

याची गौरव कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने 2018 की पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया था। वह फिजिकल टेस्ट और अन्य परीक्षाओं में सफल हुआ, इस बीच निजी रंजिश में उसके खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज करा दी गई । जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। इस दौरान भर्ती बोर्ड ने 12 अप्रैल 2019 और 21 अप्रैल 2019 को मेडिकल टेस्ट के लिए पत्र भेजा, मगर जेल में होने के कारण याची मेडिकल में शामिल नहीं हो सका ।जेल से छूटने के बाद वह मेडिकल के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड गया तो उसे इस आधार पर मेडिकल कराने से मना कर दिया गया कि याची जेल गया था।
अधिवक्ता का कहना था कि याची फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी किया है। जिस तिथि को मेडिकल के लिए पत्र भेजा गया था उस तिथि को उपस्थित होना संभव नहीं था। क्योंकि याची जेल में था। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड से कहा है कि याचिका का सीएमओ से मेडिकल कराया जाए। याचिका निस्तारित कर दी है।
BY- Court Corrospondence

Hindi News / Prayagraj / पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले जेल में बंद अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षा पर HC ने दिया यह निर्देश

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.