अवमानना याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने याचियों की संविदा बढ़ाने और उन्हें वेतन देने का आदेश दिया था। उस आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन का अवसर देते हुए कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं होने रजिस्ट्रार व दो अन्य को अगली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा।
प्रयागराज•Jul 22, 2022 / 08:56 am•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार को किया तलब, जानिए वजह
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