scriptआजम खान के सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक, पत्नी तंजीम फातिमा की रिहाई, बेटे अब्दुल्ला का क्या होगा? | Allahabad High Court stayed sentence Azam Khan granted bail to wife Tanzeem Fatima what happen son Abdullah Azam | Patrika News
प्रयागराज

आजम खान के सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक, पत्नी तंजीम फातिमा की रिहाई, बेटे अब्दुल्ला का क्या होगा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम कान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि इन तीनों में से कौन जेल से बाहर आएगा और कौन नहीं।

प्रयागराजMay 24, 2024 / 05:27 pm

Aman Kumar Pandey

Allahabad High Court stayed sentence Azam Khan
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए राहत भरी खबर आई है। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सजा पर इलाहाबद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सजा पर रोक का फैसला केवल आजम खान पर लागू होगा। अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीम की सजा पर रोक नहीं लगी है। लेकिन तंजीम की जमानत याचिका मंजूर हाईकोर्ट में हो गई है।

क्या अभी जेल में रहेंगे आजम?

अब सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान और उनका परिवार जेल से बाहर आ पाएगा? जानकारी के मुताबिक आजम खान की पत्नी तो जेल से बाहर आ जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। आजम खान को एक और मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में सपा नेता आजम खान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

जानें आकाश सक्सेना के वकील ने क्या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आजम खान केस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के वकील शरद शर्मा ने कहा कि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। इस पर शरद शर्मा ने कहा कि कोर्ट का फैसला पूरा पढ़ने के बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय हो पाएगा।

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