कोर्ट ने एक 12 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की तरफ से दायर उस रिट याचिका को अनुमति दे दी है,जिसमें उसने अपनी 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करवाने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अट्टाउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मेडिकल विशेषज्ञों को न्याय के हित में गर्भावस्था को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है।
प्रयागराज•Sep 13, 2022 / 05:25 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 23 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के टर्मिनेशन की अनुमति दी, जानिए वजह
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