यूपी ग्राम पंचायत चुनाव : लाइसेंसी शस्त्र दो अप्रैल तक जमा करने का अल्टीमेटम, नहीं तो कार्रवाई तय खर्च की सीमा निश्चित :– इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार करने की सीमाएं तय कर दी गई है। ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य के लिए 75,000-75000 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजार रुपए और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1,50,000 रुपए खर्च करने की सीमा निश्चित की गई है।
उम्मीदवार सतर्क रहें :- उम्मीदवार सतर्क रहें हो सकता है कि विरोधी प्रत्याशी चुनाव अधिकारी से शिकायत करें तो आरोप सही पाए जाने पर पर्चा खारिज हो सकता है। इसलिए चुनाव घोषित होने के पहले अगर वॅाल राइटिंग कराई गई है, तो नामांकन से पहले उसे मिटाना होगा। साथ ही नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने वाले उम्मीदवारों का चुनाव आयोग पर्चा निरस्त (nomination letter Rejected) और उन्हें अयोग्य घोषित कर सकता है।
खर्च का रजिस्टर बनाएं :- प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही खर्च की गणना होगी। सभी प्रत्याशियों को अपने ब्लाक के एआरओ को अपने खर्च का हिसाब देना होगा। प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य के लिए अलग से खर्च का रजिस्टर बनाना होगा।
वॉल राइटिंग पर बैन :- एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि, चुनाव आयोग ने वॉल राइटिंग कराने पर रोक लगा दी है। इसलिए कोई भी प्रत्याशी वॉल राइटिंग कराता है, तो उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों के लिए खर्च की जो सीमा निश्चित की गई है, उसी के मुताबिक खर्च करना होगा।