सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस फडणवीस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो उन्होंने 2014 में गलत चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ कथित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के चलते दायर की थी।
इस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश को संशोधित करने की मांग की थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में फडणवीस द्वारा खुद के खिलाफ दो लंबित आपराधिक केसों की जानकारी नहीं देने के चलते मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, हरियाणवी महिला डांसर का हत्यारा शार्प-शूटर गिरफ्तार
आपको बता दें कि इससे पहले 20 फरवरी को देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा न करने की शिकायत पर एक आपराधिक मामले में जमानत हासिल की थी। इस मामले में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी. एस. इंगल ने फडणवीस को एक अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद वह अदालत में पेश हुए थे।
दिल्ली: AIIMS की छत से कूदकर शख्स ने दी जान, घटना की जांच में जुटी पुलिस
वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता सतीश उके ने फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करते हुए 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने पर आवेदन दायर किया है। फडणवीस को हालांकि पिछले चार अवसरों पर अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी। इस मामले में वह गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत परिसर पहुंचे थे।
Coronavirus: भारत में कोराना की दस्तक, सरकार ने जारी किया अलर्ट
फडणवीस के अनुसार “इनमें से कोई भी मामला व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन 1995-1997 में झुग्गीवासियों के लिए सार्वजनिक आंदोलन से संबंधित निजी मामला है।”