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आंध्र प्रदेश के पूर्व चंद्रबाबू नायडू के दूसरे घर पर भी ध्वस्वतीकरण का नोटिस चस्पा

Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu के आवास को नोटिस
इससे पहले भी गिराया जा चुका Chandrababu Naidu का बंगला

Jun 28, 2019 / 03:09 pm

Mohit sharma

Chandrababu Naidu

आंध्र प्रदेश के पूर्व चंद्रबाबू नायडू के दूसरे घर पर भी ध्वस्वतीकरण का नोटिस चस्पा

कृष्णा नदी के किनारे घर

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ( Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu ) के ‘अवैध’ घर प्रजा वेदिका को गिराने के बाद अब शुक्रवार को उनको एक नोटिस और दिया गया है। यह नोटिस नायडू ( N. Chandrababu Naidu ) के कृष्णा नदी के किनारे बसे घर के मुख्य द्वार पर राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( CRDA ) की और से चस्पा किया गया है।

 

Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu

नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया घर

दरअसल, यह नोटिस लिंगमनेनी रमेश के नाम पर दिया गया है। उनसे 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नायडू ( Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu ) ने लीज पर घर लिया था। CRDA के अनुसार, यह घर नदी संरक्षण अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया गया है।

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Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu

नोटिस में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

राज्य की राजधानी अमरावती में निर्माण से संबंधित सरकारी एजेंसी ने रमेश से आठ दिनों में उल्लंघन पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर नोटिस में उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।नायडू के घर के बाहर लगाए गए नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीडीपी के वरिष्ठ नेता वाई. रामकृष्णुडु ने इसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ( YSR Congress Party ) सरकार का बदला कहा है।

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कानूनी कार्रवाई का आदेश

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह नोटिस कैसे भेजा जा सकता है जब स्थानीय विधायक ए. रामाकृष्णा रेड्डी की एक कथित अनधिकृत याचिका पहले से ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने सौर और पवन ऊर्जा खरीद मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बुधवार को कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया। सौर और पवन ऊर्जा खरीद के ये सौदे पूर्व सरकार द्वारा किए गए थे।

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सरकार के खजाने को 2,636 करोड़ रुपये का नुकसान

आरोप है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कंपनियों के साथ हुए इन करार के कारण प्रदेश सरकार के खजाने को 2,636 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस रकम की वसूली के लिए कदम उठाने को कहा। जगन रेड्डी ने कहा कि ऊर्जा खरीद के सौदे में काफी अनियमितताएं बरती गईं।

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