नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया घर
दरअसल, यह नोटिस लिंगमनेनी रमेश के नाम पर दिया गया है। उनसे 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नायडू ( Andhra Pradesh Former CM Chandrababu Naidu ) ने लीज पर घर लिया था। CRDA के अनुसार, यह घर नदी संरक्षण अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए नदी से 100 मीटर के अंदर बनाया गया है।
TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू के आलीशान बंगले पर चल रहा बुल्डोजर, 5 करोड़ से हुआ था निर्माण
नोटिस में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
राज्य की राजधानी अमरावती में निर्माण से संबंधित सरकारी एजेंसी ने रमेश से आठ दिनों में उल्लंघन पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर नोटिस में उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।नायडू के घर के बाहर लगाए गए नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीडीपी के वरिष्ठ नेता वाई. रामकृष्णुडु ने इसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ( YSR Congress Party ) सरकार का बदला कहा है।
कर्नाटक के CM कुमारस्वामी भड़के, लोगों से बोले- वोट मोदी को दिया, फिर यहां क्यों आए हो
कानूनी कार्रवाई का आदेश
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह नोटिस कैसे भेजा जा सकता है जब स्थानीय विधायक ए. रामाकृष्णा रेड्डी की एक कथित अनधिकृत याचिका पहले से ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने सौर और पवन ऊर्जा खरीद मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बुधवार को कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया। सौर और पवन ऊर्जा खरीद के ये सौदे पूर्व सरकार द्वारा किए गए थे।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर
सरकार के खजाने को 2,636 करोड़ रुपये का नुकसान
आरोप है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कंपनियों के साथ हुए इन करार के कारण प्रदेश सरकार के खजाने को 2,636 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस रकम की वसूली के लिए कदम उठाने को कहा। जगन रेड्डी ने कहा कि ऊर्जा खरीद के सौदे में काफी अनियमितताएं बरती गईं।