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New Laws: युवक ने गाली-गलौज करते पटवारी को दी जान से मारने की धमकी, नए कानून के तहत मामला दर्ज

New Laws: महासमुंद के ग्राम अछरीडीह की पटवारी ने एक व्यक्ति पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

महासमुंदJul 04, 2024 / 08:45 am

Khyati Parihar

New Laws
New Laws: महासमुंद के ग्राम अछरीडीह की पटवारी ने एक व्यक्ति पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
प्रार्थी त्रिवेणी देवांगन ने बताया कि ग्राम अछरीडीह में पटवारी के पद पर पदस्थ हूं।त्रिवेणी ने पुलिस को बताया कि ग्राम अछोली के कामता साहू पिता सोनहर साहू द्वारा अगस्त 2023 में कलेक्टर के पास शिकायत की गई थी। इसमें विद्युत वितरण कंपनी महासमुंद को घास प्लाट में उद्योग स्थापित विद्युत कनेक्शन करवाने लेख किया गया था। आवेदन की जांच कार्यवाही मेरे द्वारा न्यायालय तहसीलदार तुमगांव के मौखिक आदेशानुसार की गई। आवेदन की जांच के बाद आवेदन प्रतिवेदन वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित कर दिया था, लेकिन कामता साहू द्वारा गलत जांच करने का आरोप लगाते हुए वाद-विवाद किया गया।
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1 जुलाई 2024 को करीब 8.50 बजे अयोध्या नगर शिव मंदिर के पास महासमुंद स्थित निवास पर थी। उसी समय कामता साहू मेरे घर के बाहर जांच कार्यवाही के संबंध में पैसा लेकर गलत जांच की हो, कहकर चिल्लाने लगा। मैने उसे शोर-शराबा करने से मना की तो वह गाली देने लगा। पुलिस ने कामता साहू पर धारा 296, 351(2) भान्यासं 2023 के तहत अपराध पंजीबध्द किया है।

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