लालू प्रसाद यादव के बाद उनके सबसे खास राजद नेता और बिहार के बहादुरपुर के विधायक भोला यादव पर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट की गाज गिरी। गौरतलब है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के समय भोला यादव ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई कोर्ट की ओर से उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया गया और कोर्ट मे उपस्थित होने का आदेश दिया। पर भोला यादव कोर्ट में नहीं पहुंचे जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
वारंट जारी होने के बाद भोला यादव सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। उनके वहां पहुंचते ही कोर्ट ने उन्हें हिररासत में लेने का आदेश दिया। भोला यादव ने कोर्ट से कहा कि मीडिया ने उनके बयान को घुमा फिराकर व्यक्त किया इसलिए उन्हें इस मामले में राहत दी जाए। हिरासत में लेने के कुछ देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया। भोला यादव की ओर से एक लाख रूपए का बेल बांड भरे जाने के बाद उन्हें जमानत दी गई। इसके आलवा 21 मई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया।
यह है मामला
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार घोटाला मामले में लालू प्रसाद को अलग-अलग धाराओं में बारी-बारी से 7-7 साल की जेल और 60 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद भोला यादव ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों से कहा था कि दुर्भावना से ग्रसित होकर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को यह सजा सुनाई हैं। इस बयान के बाद ही कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था।