विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत उक्त तीन संविदा उपयंत्रियों की ड्यूटी पवई विधानसभा के लिए ईवीएम कमिशनिंग कार्य में लगाई गई थी। रिटर्निंग अधिकारी पवई द्वारा अवगत कराया गया था कि संबंधितजनों द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के बाद संपूर्ण दिवस कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे। साथ ही इनके द्वारा ईवीएम कमिशनिंग का कोई कार्य नहीं किया गया। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है।
इधर, नौ पंचायत सचिवों को थमाया नोटिस
उप निर्वाचन अधिकारी नीलाम्बर मिश्र ने 9 पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जिन सचिवों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें बड़ेखरा के अजीत जैन, कुंवरपुर के प्रीतम सिंह, गोल्ही के राधिका मिश्रा, हीरापुर के अली मोहम्मद, मोहंद्रा के राजेन्द्र गर्ग, कृष्णगढ़ के राजेन्द्र पांडेय, टिकरिया के अवधेश मिश्रा, मुराछ के चंद्रभान सिंह राजपूत व मोहली धरमपुरा के बृजेश चौधरी शामिल हैं। मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री तैयार करने के लिए पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन्हें डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी रोहित वर्मा द्वारा भी शासकीय अवकाश दिवस में शनिवार को उपस्थित रहकर कार्य संपादित करने के संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन कर्त्तव्य पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है।
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