1 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्रेशन रद्द किया था
1 फरवरी से अगर ऐसी गाड़ियां सड़क पर चलते हुए दिखाई दीं तो परिवहन विभाग उसे जब्त कर लेगा। 1 अक्टूबर 2022 से जिले में 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद परिवहन विभाग यह कार्रवाई शुरू कर रहा है।
नोएडा के आरटीओ ऑफिस ने 1 लाख 19 हजार से अधिक पेट्रोल और डीजल कारों को नोटिस भेजा है। पंजीकरण पिछले साल रद्द कर दिया गया था। इन कारों में 23 कारें शामिल हैं, जो डीएम कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जिला अदालत, व्यापार कर आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग और निगरानी चिकित्सा अधिकारी की है।
UP 16 Z से शुरू होने वाले नंबर का होगा पंजीकरण रद्द
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को डिस्पोज करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी जारी की थी। इसके बाद नोटिस भेजे गए थे। गौतमबुद्ध नगर में UP 16 Z से शुरू होने वाले नंबर इन 15 साल पुराने वाहनों की श्रेणी में आते हैं। एनजीटी के आदेश के बाद नोएडा में परिवहन विभाग ने 15 साल पुरानी 1 लाखा 19 हजार 6 सौ 12 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।
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परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों को नोटिस 2 महीने पहले ही जारी किया गया है। ऐसे वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट या परिवहन विभाग की तरफ से NOC लेकर दूसरे जिले में वाहन ले जाने की छूट है।