स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद निजी अस्पताल संचालक चिकित्सक भी नसबंदी व नलबंदी का ऑपरेशन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने परिवार कल्याण योजना के तहत नसबंदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी है। अब महिलाओं को नसबंदी कराने पर 1400 और पुरुषों को दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में नसबंदी कराने वाले पुरुषों और महिलाओं को भी दोगुना भत्ता देने का फैसला किया गया है।
जिला अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी जानकारी सीएमओ अनुराग भार्गव ने बताया कि निजी क्षेत्र के सर्जन और नसबंदी व नलबंदी की सर्जरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किए डॉक्टर ही मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त अस्पतालों के डॉक्टरों को अपने क्लीनिक में किए गए नसबंदी और नलबंदी के ऑपरेशन का ब्यौरा रखना होगा। जिला अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर यह ब्यौरा जमा करना होगा। यदि कोई डॉक्टर सरकार की योजना के तहत धनराशि ना लेना चाहे तो उसे जिला अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर अपना ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। पहले नसबंदी कराने पर पुरुषों को 1100 व महिलाओं को 600 रुपये भत्ता दिया जाता था, जिसे अब 1400 और दो हजार कर दिया गया है। शासन के नए फरमान से नसबंदी करने वाले सर्जन का भत्ता बढ़ाकर अब 250 रुपये प्रति केस कर दिया गया है। इसमें सहयोगी चिकित्सा स्टाफ को भी अब दोगुना भत्ता दिया जाएगा।