वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में कर सकते हैं निवेश वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी बचत स्कीम है। इस स्कीम के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में बजत खाता खुलवाया जा सकता है। इस अकाउंट में पैसा जमा करने पर 80सी के तहत आयकर में छूट ली जा सकती है। इस योजना में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। हालांकि अभी 7.4 फीसदी तक ब्याज का प्रावधान है।
पीपीएफ योजना में निवेश कर पा सकते हैं लाभ पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) योजना आयकर बचाने की सबसे अच्छी योजना मानी जाती है। पीपीएफ में एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते है। पीपीएफ में निवेश करने पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा डूबता नही है। फिलहाल, पीपीएफ पर सरकार 7.10 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रही है। इस योजना में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग पर भी मिलता है टैक्स में छूट यह योजना एक तरह का इक्विटी फंड है और यह एक अकेला म्यूचुअल फंड है, जिसमें आयकर कानून की धारा 80 C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। इस योजना में सालाना 1 लाख रुपए तक के रिटर्न/प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता है। इस योजना में तीन साल की सबसे छोटी लॉक-इन पीरियड होता है जो कि सभी टैक्स बचाने वाले इंवेस्ट ऑप्शन्स में सबसे बेहतर है।
जीवन बीमा में निवेश पर भी मिलता है छूठ जीवन बीमा पर भी आयकर बचाने का अच्छा मौका मिलता है। लेकिन, कर बचत की छूट यूनिट इंश्योरेंस प्लान में ही निवेश पर मिलता है। यूलिप में जाने वाला प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
बेटी होने पर करें सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश अगर आपकी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है तो आप निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाकर टैक्स सेविंग कर सकते है। ये एक छोटी निवेश योजना है, जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करके आयकर की छूट ली जा सकती है। इतना ही नहीं, फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.6 प्रतिशत सालाना ब्याज दे रही है।