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शस्त्र लाईसेंस बनवाने का इंतजार हुआ खत्म, मिलने शुरू हुए आवेदन फॉर्म, आवेदन की यह है प्रक्रिया

नए arms license की आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो गई है।

नोएडाOct 15, 2018 / 01:55 pm

virendra sharma

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शस्त्र लाईसेंस जारी करने का इंतजार हुआ खत्म, मिलने शुरू हुए आवेदन फॉर्म, आवेदन की यह है प्रक्रिया

नोएडा. उत्तर प्रदेश में नए arms license की आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इससे पहले कुछ ही श्रेणियों में आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। 15 अक्टूबर से आवेदन फॉर्म कलेक्ट्रेट में मिलने शुरू हो गए है। प्रशासन की तरफ से आवेदन फॉर्म की फीस 200 रुपये तय की गई है।
पहले ही दिन असहला बाबू के पास में शस्त्र लाईसेंस विभाग में लोगों की भीड़ पहुंची। इस दौरान लाईसेंस की कई प्रक्रिया की डिटेंल भी पूछते हुए नजर आए। असलहा बाबू अरविंद कुमार ने बताया कि आवेदकों को फॉर्म फीस के साथ में स्टॉप शुल्क भी देना होगा।
5 साल पहले लगी थी रोक

दरअसल में कुछ ही श्रेणी को छोड़कर वर्ष 2013 से असलहों के लाइसेंस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। शासन ने एक सप्ताह पहले 2016 की गाइड लाइन के मुताबिक नए weapons license बनाने से रोक हटा ली है। साथ ही शासन को नए लाईसेंस जारी करने के निर्देश दिए है।
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यह है पूरी प्रक्रिया

Arms License लेने वालों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। जिन आवेदकों ने पहले आवेदन फॉर्म जमा किए है, वे सभी निरस्त कर दिए गए है। नए प्रक्रिया के तहत आवेदकों को पुलिस विभाग, केंद्रीय सशस्त्र विभाग पुलिस बल व रक्षा बलों में कार्यरत आरमोरर से शस्त्र चलाना की ट्रेनिंग लेनी होगी। Arms Training के दौरान आवेदक से फायरिंग नहीं कराई जाएगी। Revolver व Gun का लाइसेंस लेने के लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रुफ और फिटनेस प्रूफ देना होगा। साथ ही लाईसेंस लेने वाले शस्त्र की डिटेंल भी। वोटर ID के साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की भी पूरी जानकारी देनी होगी।
यह होगी स्टॉप शुल्क

लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को रिवाल्वर के लिए स्टॉप शुल्क 2 हजार रुपये, .22 बोर की राइफल के लिए 1500 रुपये, शॉटगन के लिए एक हजार और नालमुख भरण गन(एमएल गंन) के लिए आवेदन के दौरान 200 रुपये का स्टॉप शुल्क देना होगा।
इनको मिलेगी वरीयता

अपराध पीड़ित, विरासत, व्यापारी, उद्यमी, बैंक, संस्थागत, वितीय संस्थान, विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी, जो प्रवर्तन में कार्यरत हैं, सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिसबल के कर्मी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्य, राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज को वरीयता दी जाएगी।

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