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आयुष्मान योजना में मिलेंगे यह लाभ
आयुष्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गर्इ एक एेसी योजना है।जो अब गरीब लोगों को सरकारी की जगह प्राइवेट अस्पताल में इलाज का बीमा दे रही है।इसके लिए किसी से कोर्इ रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक सालाना स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Ayushman Bharat-National Health Protection Yojana AB-NHPM) जल्द शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की है कि इस योजना की शुरुआत अगले महीने यानि 25 सितंबर 2018 से हो जाएगी।
अगर आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आप भी कर रहे है सर्च तो देखें
आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में खुद को लाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समेत इंटरनेट से लेकर सरकारी विभागों में आवेदन फाॅर्म तलाश रहे है। अगर आप भी एेसा कर रहे है तो बता दें कि आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन आैर फाॅर्म भरने का कोर्इ प्रावधान या नियम नहीं है। यह योजना पात्रता/हकदारी (Entitlement) आधारित योजना है, जिसके पात्र परिवारों का निश्चय 2011 की सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना में पहले ही किया जा चुका है। पहले चरण में सिर्फ इस जनगणना में पात्र पाए गए 10.74 करोड़ परिवारों (लगभग 50 करोड़ लोगों ) को ही आयुष्मान भारत बीमा योजना का लाभ दिया जाना है। यहीं वजह है इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन आैर नामांकन तलाश रहे लोगों को अभी निराश ही हाथ लगेगी। हालांकि सरकार द्वारा समय बाद इसका विस्तार करने पर जनगणना के डाटा में जिसका नाम शामिल होगा। उन्हें यह मिल सकता है।
यहां जाकर देख सकते है आयुष्मान भारत राष्ट्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में अपना नाम
अगर आप आयुष्मान भारत राष्ट्री स्वास्थ्य भारत योजना (AB NHPS) में शामिल है। या इसकी कोर्इ पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की वेबसाइट www.abnhpm.gov.in पर जाकर इस पर अपना नाम देख सकते है। अगर आप के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो आप सरकारी काॅमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी इस सूची आप लाभार्थी है या नहीं। इसकी जानकारी ले सकते है।
इन लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का फायदा
आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिल सकेगा।जो आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार वंचित श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें बेघर और निराश्रित लोग, कच्चे मकान, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, घर में कामने वाला व्यस्क न हो,अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग,ऐसे घर जिनमेें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी शिक्षित सदस्य न हो, ऐसे भूमिहीन परिवार, जिनकी आ जीविका मुख्य रूप से मानवीय श्रम पर आधारित हो। एेसे लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।