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नोएडा

नोएडा में भूजल दोहन करने पर बड़ा एक्शन, ‘मॉल ऑफ नोएडा’ और ‘होलीडेज’ पर 5-5 लाख का जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर जिला में भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में ‘मॉल ऑफ नोएडा’ और ‘होलीडेज’ पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

नोएडाSep 05, 2024 / 09:59 pm

Anand Shukla

Fine of Rs 5 lakh each on Mall of Noida and Holidays for exploiting groundwater
Noida News: नोएडा में भूजल दोहन करने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मॉल ऑफ नोएडा और होलीडेज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि ‘रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम’ न होने पर उनकी एनओसी भी कैंसिल कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक भूगर्भ जल अधिकारी ने यह कार्रवाई की है।
नोएडा सेक्टर-98, 01/बी के मॉल ऑफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के होलीडेज पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में ये जानकारी भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने दी।
अंकिता राय ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 45 आवेदन मिले हैं। जिनके सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की ओर से 27 आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा। 16 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है और 3 आवेदन प्राधिकरणों को बढ़ा दिए गए हैं।

कमी मिलने पर रद्द कर दिया जाएगा NOC

जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि भूजल संरक्षण करने के लिए जिन औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल और सामूहिक उपभोक्ताओं ने एनओसी ली है। वहां जांच करें कि उन स्थानों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया है या नहीं। साथ ही तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए। कमी पाए जाने पर एनओसी निरस्त करके जुर्माना लगाया जाएगा।
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नोएडा में लगातार नीचे गिर रहा है जलस्तर

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए आगे कहा कि नोएडा की रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट, सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। बरसात का मौसम चल रहा है, सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों और हाईराइज सोसाइटी में लगे ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम’ सक्रिय रहने चाहिए। ताकि बारिश के पानी को रिचार्ज के रूप में प्रयोग किया जा सके। इससे ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी की जा सकती है।
गौरतलब है कि नोएडा में लगातार जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसके लिए सभी रेजिडेंशियल और कमर्शियल भवनों के साथ-साथ अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों में भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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