इस सबके बीच लोगों में एनआरसी (NRC) के लिए दिखाए जाने वाले दस्तावेजों को लेकर तरह-तरह के भ्रम हैं। इस बाबत पत्रिका ने अधिवक्ता से जानकारी हासिल की। जिनमें मुताबिक अगर लोगों के पास नौ दस्तावेजों में कुछ भी होगा तो उसका नाम एनआरसी में आसानी से दर्ज हो जाएगा।
अधिवक्ता ओमकार शर्मा के मुताबिक सोशल मीडिया से लेकर नुक्कड़ व चौराहों पर CAA और
NRC को लेकर चर्चा है। लोग बातें करते नजर आ रहे हैं कि एनआरसी के लिए लोगों को क्या दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए लोगों को बहुत ही आसान दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि यह नौ दस्तावेज ऐसे हैं जो लगभग सभी के पास होंगे और इनमें से किसी भी एक को भी दिखाया जा सकता है।
ओमकार शर्मा बताते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के जरिए नागरिकता को पारिभाषित किया गया है। वहीं समय समय पर इन अनुच्छेदों में संशोधन भी हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता को पारिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मसले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। भारत में 1955 में नागरिकता को लेकर सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ। इसमें अब तक चार बार 1986, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन हो चुके हैं।
संशोधित नागरिकता कानून के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति के पास निम्न दस्तावेज हैं तो वह भारत का नागरिक है। आइए जानते हैं उन दस्तावेजों के बारे में- 1. जमीन के दस्तावेज जैसे- बैनामा, भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज
2. राज्य के बाहर से जारी किया गया स्थाई निवास प्रमाण पत्र 3. भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट 4. किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस/प्रमाण पत्र 5. सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज
6. बैंक/डाक घर में खाता 7. सक्षम प्राधिकार की तरफ से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र 8. किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षण प्रमाण पत्र 9. न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा कोई दस्तावेज
असम में इस आधार पर हुई NRC प्रक्रिया असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए लागू की गई NRC में यह माना गया है कि वह शख्स भारत का नागरिक होने के योग्य है, जो ये साबित करता है कि वह या उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में ही थे। 1971 को इसलिए आधार बनाया गया था क्योंकि इसी वर्ष भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश अलग देश बना था।