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अंतरिम जमानत के बाद स्थार्इ की अर्जी हो गर्इ खारिज
आप को बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर रहे यादव सिंह द्वारा किए गए। घोटालों का खुलासा करने के बाद यादव सिंह, उसकी पत्नी कुसुमलता, बेटी गरिमा भूषण, करुणा सिंह, सीए मोहन लाल राठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद सभी को सीबीआर्इ ने पूछताछ के बलाया था। इसके बाद यादव सिंह के बेटे सन्नी को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इस पर सन्नी ने स्थार्इ जमानत के लिए उच्च अदलात का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन यहां से उसकी अर्जी को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समय दिया गया था। लेकिन यह समय बितने पर भी सन्नी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अब सीबीआर्इ कोर्ट ने सन्नी के खिलाफ गैर जमानती वाॅरंट जारी कर दिया।
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मां आैर बेटी को मिल गर्इ थी कोर्ट से इतनी राहत
सीबीआर्इ ने नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियर यादव सिंह द्वारा करोड़ों रुपये के घोटालों की पोल खाेलने के बाद उसकी पत्नी कुसुमलता, बेटी गरिमा भूषण, करुणा सिंह, सीए मोहन लाल राठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का मुकदमा दर्ज किया था।इस मामले में यादव सिंह के बेटे सन्नी, उसकी मां आैर बहन ने उच्च अदालत से अंतरिम जमानत के बाद स्थार्इ जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।लेकिन इसमें कोर्ट ने सन्नी को छोड़कर उसकी मां आैर बहन को स्थार्इ जमानत दे दी थी।