नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई
नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को एसटीपी प्लांट संचालित न करने, एमएसडब्ल्यू रूल्स-2016 का अनुपालन नहीं करने, वेस्ट सेग्रिगेट नहीं करने और कूड़े का समुचित निस्तारण न करने पर एक अभियान चलाया। इसमें विभिन्न व्यावसायिक स्थलों एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए चालान किए गए।
इस रेस्टोरेंट्स पर 1 लाख का जुर्माना
जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर-96 में बने स्काई मार्क वन सेक्टर पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। टीम को निरीक्षण के दौरान एमएसडब्ल्यू रूल्स का पालन होता नहीं दिखाई दिया। साथ ही कूड़े का सही निस्तारण ने होने और बदबू आने पर सेक्टर 104 में कैफे दिल्ली हाइट्स पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही सेक्टर 104 में थियोस फूड पर भी 1 लाख रुपये का
जुर्माना लगाया गया।
कूड़ें के निस्तारण व्यवस्था के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम
इस प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग ने कुल तीन चालान कर सात लाख का जुर्माना लगाया। जन स्वास्थ्य विभाग प्रथम एवं एनजीओ टीम ने सभी रेस्टोरेंट एवं होटलों, को जो अपने परिसर में गीले कूड़े का निस्तारण नहीं करते हैं, उनको अंतिम चेतावनी देते हुए कूड़े का निस्तारण करने की व्यवस्था करने के लिए सात दिनों का समय दिया और ऐसा न करने पर कार्रवाई की की बात कही। सात दिनों के बाद ऐसे बल्क जनरेटर्स, जो अपने कूड़े का निस्तारण अपने परिसर में नहीं करते हैं तो डोर-टू-डोर एजेंसी द्वारा ऐसे बल्क जनरेटर्स से कूड़ा उठाना बंद कर दिया जाएगा तथा ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जांच कर उन्हें चिह्नत करते हुए स्पॉट पेनाल्टी लगाकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।