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नोएडा

नए कानून को लेकर जागरूकता अभियान शुरू, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं पुलिस अधिकारी

देश में आज यानी 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। पहले दिन सभी थानों में नए कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम होगा। वहीं, इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नोएडा में पुलिस अधिकारी जगह- जगह बैठकों का आयोजन कर रहे हैं।

नोएडाJul 01, 2024 / 02:20 pm

Anand Shukla

3 new criminal laws Awareness campaign started police officers are reaching out among people
देश में सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस अधिकारी जगह-जगह बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह की देखरेख में एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने थाना सेक्टर-20 पर गोष्ठी आयोजित कर आम लोगों को तीनों नए कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक किया। उन्होंने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नये कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाये गये हैं।
इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि बीट पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय नागरिकों को तीनों कानूनों के बारे में जागरूक किया जाए और आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई नए कानूनों के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाए। नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए, उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है।

तीन साल में मिलेगा पीड़ित को न्याय

गृह मंत्रालय के मुताबिक नए कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है।
नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।

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