मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने के टीआई सहित 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए। 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए। टीआई और सभी पुलिसकर्मियों की मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने और झूठा केस बनाने की शिकायत की गई थी।
कोर्ट ने भालूमाड़ा थाना प्रभारी आरजे धारिया, एएसआई प्रभाकर पटेल, एएसआई रामहर्ष पटेल, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी, आरक्षक मकसूदन सिंह और आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान पर केस दर्ज करने को कहा है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने भालूमाड़ा थाने के पूरे स्टाफ का ट्रांसफर करने को भी कहा। थाने का स्टाफ जांच प्रभावित न कर सके, इसके लिए उन्हें 900 किलोमीटर दूर भेजने को कहा है। कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा।
हाईकोर्ट ने तीन महीने के अंदर हर हाल में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं किए जाने पर डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि प्रदेश के सभी थानों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।
ये है मामला
सितंबर 2023 में मोजर बेयर कंपनी के ट्रक गांववालों ने रोक लिए। कंपनी में सुपरवाइजर अखिलेश पांडे ने अनूपपुर के भालूमेड़ा थाने में कॉल किया तो आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। अखिलेश पांड के मुताबिक उसने 5 हजार रुपए की मांग की। इसपर विवाद हुआ तो थाना प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए अखिलेश पर फर्जी केस बना दिया। उन्होंने एसपी से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने मामले से जुड़े कई फुटेज देखे जिसके बाद फैसला सुनाया।