scriptTN : किशोरी से बलात्कार पर मृत्युदंड, सात विशेष अदालतों की घोषणा की | Government's focus on speedy trial of sexual crimes against women | Patrika News
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TN : किशोरी से बलात्कार पर मृत्युदंड, सात विशेष अदालतों की घोषणा की

चेन्नई. अन्ना विश्वविद्यालय और अन्ना नगर में यौन उत्पीड़न के मामलों से मची उथल-पुथल के बाद सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। महिला उत्पीड़न मामलों में अधिकतम सजा और जुर्माने के दो नए विधेयक विधानसभा में पेश करने के अगले दिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ यौन […]

चेन्नईJan 11, 2025 / 04:29 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

Crime Against Women
चेन्नई. अन्ना विश्वविद्यालय और अन्ना नगर में यौन उत्पीड़न के मामलों से मची उथल-पुथल के बाद सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। महिला उत्पीड़न मामलों में अधिकतम सजा और जुर्माने के दो नए विधेयक विधानसभा में पेश करने के अगले दिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की सुनवाई के लिए राज्य में सात स्थानों पर विशेष अदालतों की घोषणा की। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन मामलों की सुनवाई के लिए मदुरै, तिरुनेलवेली, कोयम्बत्तूर, सेलम, तिरुचि, चेन्नई और चेन्नई के निकटवर्ती शहर में सात विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।
एएसपी की अध्यक्षता में विशेष इकाइयां

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की अगुवाई में जिलेवार विशेष इकाइयां बनाई जाएंगी। स्टालिन ने सदन को यह भी बताया कि यौन अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे दोषियों को छूट देने से रोकने के लिए तमिलनाडु जेल नियमों में उचित संशोधन किया जाएगा।
12 साल से कम की किशोरी से बलात्कार पर मृत्युदंड

उक्त घोषणा मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ़ यौन अपराधियों की सज़ा बढ़ाने और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उन्हें परेशान करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक कानून (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक 2025 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए जाने के एक दिन बाद की गई है। इस बीच, बलात्कार के दोषियों के लिए 14 साल की सज़ा और 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 12 साल या मृत्युदंड का प्रस्ताव करने वाले संशोधन विधेयक को राज्य विधानसभा में ध्वनिमत से सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया। सीपीआइएम, सीपीआइ और पीएमके के विधायक दल के नेताओं ने सरकार से मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए वैश्विक अभियान को देखते हुए अधिकतम सज़ा की समीक्षा करने का आग्रह किया।
राज्य में यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले

तमिलनाडु में 2021 से 2023 के बीच बलात्कारों की संख्या 400 से अधिक रही। 2023 में रेप केसों की संख्या 406 थी जबकि इससे पूर्व के दो सालों में 442 केस रिपोर्ट हुए। महिलाओं के उत्पीड़न मामले इन सालों में लगातार बढ़े हैं जो ज्यादा चिंताजनक हैं। इन तीन सालों में 4124 मामले दर्ज हुए हैं।
Crime Against Women

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