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निरीक्षण के दौरान दुकान में कम मिला खाद्यान्न, विक्रेता से की जाएगी 27,687 रुपए की वसूली

गोपालपुर का मामला, एसडीएम ने जारी किए आदेश

उमरियाJun 25, 2024 / 03:54 pm

Ayazuddin Siddiqui

गोपालपुर का मामला, एसडीएम ने जारी किए आदेश

गोपालपुर का मामला, एसडीएम ने जारी किए आदेश

शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर में निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न कम पाए जाने पर खाद्यान की कुल राशि 27,687 रुपए की वसूली विक्रेता सरिता नापित से करते हुए शासन पक्ष में जमा कराने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही 2000 रुपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर के विक्रेता द्वारा माह जनवरी 2021 में 481 हितग्राहियों में से 212 हितग्राहियों को राशन वितरण कुल 44.07 प्रतिशत किया गया था।
हितग्राहियों से शिकायत प्राप्त होने पर 8 जून 2021 को जांच की गई। जांच मे पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन व्यासधाम स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाता है। शासकीय उचित मूल्य दुकान की विक्रेता सरिता नापित आकस्मिक जांच के समय अनुपस्थित रही। पी.ओ. एस. मशीन के द्वितीय उपयोगकर्ता सहायक विक्रेता रूपलाल साहू द्वारा वितरण करना पाया गया। जांच के समय जनवरी 2021 में शेष रहे हितग्राहियों को 2 माह जनवरी एवं फरवरी का वितरण किया जना पाया गया। मौके पर उपस्थित हितग्राहियों के कथन भी लिपिबद्ध किए गए। हितग्राही मोहन सिंह पिता स्व. गिरवर सिंह राठौर ने नवम्बर 2020 का नि:शुल्क राशन प्राप्त न होना तथा केरोसीन विगत 3 माह से प्राप्त न होना बताया। जबकि विक्रेता ने पी.ओ.एस. मशीन से वितरण दर्ज किया था।
सत्यापन में इतना खाद्यान्न कम मिला
शासकीय उचित मूल्य दुकान गोपालपुर की दुकान से संलग्न गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रारंभिक स्टॉक व जांच के समय बिक्री पश्चात गेहूं 34.69 क्विंटल, चावल 37.52 क्विंटल, नमक 2.04 विवंटल, शक्कर 0.71 क्विंटल व करोसीन 997 लीटर होना चाहिए था, जबकि भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 6.19 क्विंटल कम, चावल 4.02 क्विंटल कम, नमक 1.24 क्विंटल कम, शक्कर 0.01 क्विंटल कम व केरोसीन 63 लीटर अधिक पाया गया। इस तरह विक्रेता सरिता नापित द्वारा माह जनवरी 2021 में समय से शासकीय उचित मूल्य दुकान न खोलकर पूर्ण वितरण न करना, हितग्राहियो को जनवरी व फरवरी 2021 के नमक व शक्कर 2 किलो ग्राम की जगह 1 किलो ग्राम प्रदाय करना, केरोसीन विगत 3 माह से प्रदान न करना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।
जांच के बाद आरोप प्रमाणित पाया गया
विक्रेता द्वारा किया गया कृत्य मध्यप्रदेश सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 कण्डिका 11(1), 11(3), एवं 11(6) का उल्लंघन है। प्रकरण पंजीयन किया जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच कार्रवाई मय प्रतिवेदन में भौतिक मौका पंचनामा व प्रकरण में संलग्न उपभोक्ताओं के कथन एवं विक्रेता के द्वार प्रस्तुत नोटिस के जवाब के आधार पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पा गया।

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