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CG High Court: कोरोना योद्धाओं को सरकारी भर्तियों में मिलेगा बोनस, हाईकोर्ट ने दिया आदेश…

CG High Court: कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में 10 नंबर बोनस देने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन ने इस सम्बंध में 3 साल पहले घोषणा की थी।

बिलासपुरAug 11, 2024 / 01:42 pm

Laxmi Vishwakarma

CG High Court
CG High Court: हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 6 माह तक सेवा देने वाले कर्मियों को सरकारी भर्तियों में 10 नम्बर बोनस देने के निर्देश दिए हैं। इनमें किसी संस्था से कार्य करने वाले भी शामिल हैं। राज्य शासन ने इस सम्बंध में 3 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन लाभ नहीं दिया जा रहा था।
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CG High Court: कर्मचारियों ने शासन से की थी ये मांग

आवेदक चन्द्रकांत साहू नवागांव जिला धमतरी निवासी ने कविड -19 के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलरगांव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 क्रार्यक्रम में काम लिया था।
6 माह पूरे करने के बाद ऐसे कर्मचारियों ने आगे सर्विस जारी रखने की शासन से मांग की थी। इस पर राज्य शासन ने 7 दिसंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि कोविड काल मे जिन कार्यकर्ताओं ने 6 माह की कार्य अवधि पूरी की है।
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सेवा वृद्धि के लिए हुआ था आंदोलन

CG High Court: अस्थाई कर्मियों को सेवा से निकाले जाने का कई स्तर पर विरोध हुआ था। क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ की अगुवाई में राजधानी में भी कई दिनों तक प्रदर्शन हुए। ये लोग सेवा वृद्धि की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान इनकी मांगों पर विचार के लिए एक समिति बनाने पर सहमति बनी थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला की अध्यक्षता में बनी समिति में अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए थे।

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