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Bhopal News: डीजे वाले बाबू बजाएंगे गाना तो जाएंगे जेल, आदेश जारी

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का जिक्र किया गया है। इसी के तहत ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

भोपालJan 24, 2025 / 06:09 pm

Mahendra Pratap

Image Source (Pic: Patrika)

Bhopal News: राजधानी में अब किसी ने लाउड स्पीकर बजाया, तो उसकी खैर नहीं होगी। प्रशासन की ओर से उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शोर-शराबा नहीं मचाया जा सकेगा। सभी प्रकार का साउंड सिस्टम बंद रहेगा। यह आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए हैं।
इन जगहों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का जिक्र किया गया है। इसी के तहत ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थल, औद्योगिक, कमर्शियल, रहवासी कॉलोनियों में ध्वनि यंत्रों के अनियंत्रित साउंड और नियमों खिलाफ प्रयोग करने पर रोक लगाने की बात कही गई है।
इतने बजे तक नहीं बजा सकेंगे डीजे
निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक आपात स्थिति को इस आदेश से बाहर रखा गया है। हालांकि रात 10 से सुबह 6 बजे तक जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों और उच्ची आवाज में संगीत बजाने का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी डीजे संचालक, होटल, रेस्टोरेंट और बार को नियमानुसार लाइसेंस लेना जरुरी है।
इन शर्तों के साथ कर सकेंगे उपयोग
वहीं किसी प्रोग्राम में डीजे यूनिट पर अधिकतम एक साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा। नियमों के अनुसार इन यंत्रों का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक एडीएम, पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति 2 घंटे से अधिक की नहीं दी जा सकेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर में ही दी जाएगी।

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