नए नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारियों की भर्ती पदोन्नति और सीधी नियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। सीधी नियुक्तियां जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा की जाएंगी, जबकि पदोन्नति की देखरेख विभागीय पदोन्नति समितियां (डीपीसी) करेंगी। नए नियम 2002 के जम्मू-कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियमों की जगह लेंगे, जो अधिक पारदर्शी है। विभाग के भीतर पदोन्नति और नियुक्तियों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में दो चयन समितियां स्थापित की गई हैं।
सामान्य प्रशासन में गैर-राजपत्रित पदों के लिए शुक्रवार को जारी अधिसूचना में जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) नियम, 2010 में एक नया खंड डाला है। इसमें कहा गया है, किसी भी विभाग या सरकारी कंपनी / निगम / बोर्ड / संगठन और निकाय के अधीनस्थ सेवाओं / गैर-राजपत्रित / चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए एक सेवा चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है।