लापरवाह कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई आयोग ने बताया कि कर्मचारियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक कर्मचारी की चुनाव में अधिकतम चार बार ड्यूटी (bihar panchayat chunav) लगाई जाएगी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही आयोग ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन का मूड भी बना लिया है। बताया गया कि ड्यूटी करने में कोताही बरतने अथवा ड्यूटी से गायब रहने की स्थिति में कानून सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नियमों में हुआ बदलाव जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की कमी की दशा में एक मतदान अधिकारी, मतगणना कर्मी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्वर को अधिकतम चार चरणों के मतदान में ही लगाया जाएगा। इसके अलावा मतगणना के समय प्रत्येक टेबल पर एक महिला कर्मी को मतगणना सहायक के रूप में तैनात करना अनिवार्य है। साथ ही ईवीएम (EVM) के मतगणना टेबल पर एक माइक्रो आब्जर्वर को अनिवार्य रूप से तैनात किया जाना है। बता दें कि इससे पूर्व चुनाव में तीन बार ड्यूटी का नियम था, लेकिन इस बार नियमों में बदलाव करते हुए एक कर्मी को अधिकतम चार बार ड्यूटी लगाई जाएगी।
आयोग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस बार नियमों को कई बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार पोलिंग आफिसर-वन यानी पी-वन और पोलिंग आफिसर-टू यानी पी-टू अब चुनाव संपन्न होने के बाद घर नहीं जा सकेंगे। इस बार पी-वन और पी-टू को पीठासीन पदाधिकारी के साथ मतपेटी जमा कराने वज्रगृह तक जाना होगा। मतपेटी जमा हो जाने के बाद ही कर्मचारियों को घर जाने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव खत्म होने के बाद सारी जिम्मेवारी पीठासीन पदाधिकारी की होती थी।